भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) द्वारा भर्ती (MP Recruitment) की तैयारी शुरू कर दी गई है। 20% पदों पर संविदा कर्मी (contractual employees) को नियमित किया जाएगा। इसके लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति देने हेतु 20% आरक्षण किस प्रकार लागू किया जाए।इस संबंध में विभाग ने आरक्षण के संबंध मार्गदर्शन की मांग की है।
100000 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया के बीच 20% पर संविदा कर्मचारियों को नियमित कर इसे भरा जाना है। वहीँ यदि आरक्षित वर्ग के संविदा कर्मी उपलब्ध नहीं होंगे तो ऐसे में सीधी भर्ती के माध्यम से इन सीटों को भरा जा सकता है। मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में 72000 संविदा कर्मी कार्यरत हैं।
5 जून 2018 के निर्णय के मुताबिक सभी संवर्ग में 20% पदों पर संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने का प्रावधान तैयार किया है। ऐसे में 2000 कर्मचारी अब तक नियमित हो चुके हैं। अब रिक्त पदों पर भी जो भर्ती प्रक्रिया जारी है। उसमें 20% संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए आरक्षण को लेकर अभी भी संशय बरकरार है।
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इस मामले में सहकारिता सहित अन्य विभाग के अध्यक्ष और आयुक्त कार्यालय ने संविदा कर्मचारियों के नियमित के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती GAD को भेज दिया है लेकिन कई विभागों द्वारा ही प्रक्रिया भी पूरी नहीं की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी निर्देश दिए गए हैं। 5% पदों की भर्ती के प्रस्ताव बनाकर MPPSC-MSPEB को भेजना अनिवार्य है।
मामले में सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के अपर सचिव शैलबाला ए मार्टिन द्वारा जारी संविदा पर नियुक्त अधिकारी कर्मचारी को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किए जाने हेतु निर्देशित विषय पर पत्र जारी किए गए। निर्देशित पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि संविदा हेतु आरक्षित 20% पर होरिजेंटल आरक्षण लागू होगा। संविदा कर्मचारियों की उपलब्धता ना होने की स्थिति में रूस्टर अनुसार गैर संविदा कर्मचारी को मौका दिया जाएगा। गैर संविदा के अभ्यर्थियों से रिक्त पदों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।