दोषसिद्ध अपराधी अब नही लड़ सकेंगे नगरीय निकाय चुनाव

भोपाल।
बीते कई दिनों से सत्ता की लड़ाई को लेकर एमपी में जो माहौल पनप रहा है उसे देखकर ये तो नही कहा जा सकता कि निकाय चुनाव कब होंगे, लेकिन उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग अरुण परमार ने ये स्पष्ट कर दिया है तो कौन कौन चुनाव लड़ सकेंगे और कौन नही।

दरअसल, नगरीय निकाय चुनाव में दोषसिद्ध/सजायाफ्ता अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम में प्रावधान किये गये हैं।उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग अरुण परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय दण्ड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया हो, तो वह दण्डादेश भुगतने के बाद उसके छोड़े जाने से 6 वर्ष की अवधि तक नगरीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकता।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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