DA Hike : केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में की गई 2% की वृद्धि कर 55% किये जाने के बाद से मध्य प्रदेश के कर्मचारी भी उम्मीद लगा रहे थे कि उन्हें कब केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता मिलेगा, अब उनका इन्तजार खत्म हो गया है, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज महंगाई भत्ता बढ़ाने को स्वीकृति मिल गई जिसकी राशि एरियर के रूप में कर्मचारियों के खातों में जल्दी पहुंचेगी।
केंद्र की की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स की महंगाई राहत में 2% की वृद्धि का ऐलान पिछले दिनों किया था जिसके बाद जनवरी 2025 से डीए 53% से बढ़कर 55% हो गया है, इसी तरह डीए में भी वृद्धि हुई। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद मध्यप्रदेश के साढ़े सात लाख अधिकारी कर्मचारी महंगाई भत्ता वृद्धि का इंतजार कर रहे थे जो आज पूरा हो गया ।

सरकार ने लिया 5 प्रतिशत DA बढ़ाने का फैसला
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज मंगलवार को राज्य शासन के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों / परिवार पेशनरों को देय महंगाई भत्ते एवं मंहगाई राहत की दर में वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया । महंगाई भत्ता एवं मंहगाई राहत की स्वीकृति के बाद एरियर राशि सहित राज्य शासन पर कुल व्यय भार 3500 करोड़ रुपये अनुमानित है।
55% का गणित ऐसे समझें
कैबिनेट की बैठक में राज्य शासन ने सातवें वेतनमान प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को 1 जुलाई, 2024 से 3 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये कुल 53 प्रतिशत एवं 1 जनवरी, 2025 से 2 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये कुल 55 प्रतिशत के मान से महंगाई भत्ता में वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया है।
छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों की जिम्मेदारी वित्त विभाग पर
छठवें वेतनमान के कार्मिकों एव निगम / मंडल / उपक्रम के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर राज्य शासन में कार्यरत पांचवें एवं चौथे वेतनमान अंतर्गत कार्मिकों को समानुपातिक आधार पर मंहगाई भत्ता में वृद्धि के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया।
पांच किस्तों में होगा एरियर का भुगतान
1 जुलाई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की एरियर राशि का भुगतान जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक पांच किश्तों में किया जाएगा। प्रथम किश्त भुगतान माह जून, 2025 ,द्वितीय किश्त भुगतान माह जुलाई, 2025, तृतीय किश्त भुगतान माह अगस्त, 2025, चतुर्थ किश्त भुगतान माह सितम्बर, 2025, पांचवी किश्त भुगतान माह अक्टूबर, 2025 में किया जायेगा।
इन्हें मिलेगी एरियर की एकमुश्त राशि
1 जनवरी, 2024 से 30 सितम्बर, 2024 की अवधि में सेवानिवृत / मृत शासकीय सेवकों के संबंध में उन्हें/नामांकित सदस्य को एरियर राशि का भुगतान एकमुश्त किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य शासन के पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को दिनाक 1 मार्च 2025 से सातवें वेतनमान अंतर्गत 53 प्रतिशत एवं छठवे वेतनमान अतंर्गत 246 प्रतिशत पेंशन राहत स्वीकृत करते हुये छत्तीसगढ़ शासन के पत्र दिनांक 12 मार्च 2025 पर सहमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।