MP Breaking News
Sun, Dec 21, 2025

एक थाने में इतने दिन तक ही पदस्थ रह सकते हैं आरक्षक से लेकर उप निरीक्षक, DGP ने जारी किया आदेश

Written by:Atul Saxena
Published:
मध्य प्रदेश के थानों में अब लंबे समय से जमे आरक्षक, हवलदार और उप निरीक्षक हटाये जायेंगे, पुलिस महानिदेशक ने इस आशय के आदेश एक बार फिर जारी किये हैं उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि ये आदेश पहले भी जारी हो चुके लेकिन कई इकाई इसका पालन नहीं कर रही जो अनुचित है, इसका पालन करना आवश्यक है।
एक थाने में इतने दिन तक ही पदस्थ रह सकते हैं आरक्षक से लेकर उप निरीक्षक, DGP ने जारी किया आदेश

मध्यप्रदेश पुलिस अब लंबे समय से एक ही थाने में पदस्थ कर्मचारियों को हटाने जा रही है, पुलिस महानिदेशक (DGP) ने इस आशय का आदेश जारी किया है और लंबे समय से एक ही थाने में जमे कर्मचारियों और अधिकारियों की जानकारी 16 जून तक भेजने के निर्देश दिए हैं।

विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) आदर्श कटियार ने पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना द्वारा अनुमोदित एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि थाना स्तर पर पुलिस की कार्यप्रणाली प्रभावी, पारदर्शी एवं जनोन्मुखी हो इसके लिये आवश्यक है कि लम्बी अवधि से थानों में पदस्थ कर्मचारियों को समय समय पर स्थानांतरित किया जाए, इससे न केवल अधिकारी/कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी बल्कि जनता में शिकायत की संभावना भी कम होगी।

आदेश का पालन नहीं किये जाने पर नाराजगी  

आदेश में कहा गया है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा पहले भी कई बार पत्र भेजकर  थानों में आरक्षक से लेकर उपनिरीक्षक स्तर के कर्मचारियों/अधिकारियों की पदस्थापना अवधि के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे। बावजूद इसके कई इकाईयों द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है इसलिए एक बार फिर निर्देशित किया जा रहा है।

आदेश के तहत इन बिन्दुओं पर देना होगा ध्यान 

  • किसी एक थाने में किसी भी कर्मचारी की एक पद पर पदस्थापना सामान्यतः 4 वर्ष तथा अधिकततम 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को इस अवधि की पदस्थापना पूर्ण होने के बाद पुनः उस पद पर उसी थाने में पदस्थ नहीं किया जाये।
  • किसी भी कर्मचारी की पृथक पदों पर किसी एक थाने में पुनः पदस्थापना में कम से कम 3 वर्षों का अंतराल अवश्य रखा जाये।
  • आरक्षक से उपनिरीक्षक के पद पर किसी भी कर्मचारी की एक ही अनुविभाग में विभिन्न पदों पर कुल पदस्थापना अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं हो।
  • उपरोक्त सेवाकाल में स्थानांतरण के साथ साथ अटैचमेंट की समयावधि भी शामिल रहेगी ।

16 जून तक चाही अपडेट जानकारी 

पुलिस आयुक्त इंदौर और भोपाल सहित सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को संबोधित पत्र में कहा गया है कि वे अपने जिले के प्रत्येक थाने में पदस्थ आरक्षक से उपनिरीक्षक तक की पदस्थापना के सेवाकाल का तत्काल परीक्षण करें एवं उक्त निर्देशों का पालन कर प्रतिवेदन 16/06/25 तक सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक) को ई-मेल aig_admin2@mppolice.gov.in पर भिजवाएँ।