दिवाली नजदीक है लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, बाजार सजने लगे हैं, मिठाई की बड़ी बड़ी दुकानें भी नई वैराइटी की प्लानिंग कर रही हैं लेकिन इस बीच मिलावटखोर भी अपना नकली और मिलावटी मावा, पनीर खपाने की जुगत में लग गया है लेकिन मावा माफिया पर नकेल कसने के लिए मिलावट से मुक्ति अभियान चला रही प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर्स को सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
मध्य प्रदेश के फूड कंट्रोलर दिनेश श्रीवास्तव ने प्रदेश के कलेक्टर्स को पत्र जारी करते ही मिलावटखोरी पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए हैं, पत्र जारी करते हुए नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कहा है कि खाद्य पदार्थों की संघन जाँच करें, फूड कंट्रोलर ने दूध, मावा, पनीर, मिठाईयां, तेल मसाले, नमकीन के शत प्रतिशत खाद्य प्रतिष्ठानों के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर जांच करने के निर्देश दिए हैं।
जाँच-कार्रवाई, जागरूक करने के निर्देश
फूड कंट्रोलर ने मोबाइल लैब और मैजिक बॉक्स की सहायता से बाजारों में निरंतर खाद्य पदार्थों की जांच किए जाने के भी निर्देश दिए हैं, निर्देशों में कहा गया है कि मौके पर किसी भी खाद्य सामग्री में मिलावट पाए जाने पर तुरंत जप्त करने की कार्रवाई तथा मिलावटी खाद्य सामग्री को तत्काल नष्ट करने की कार्यवाही की जाये इसके साथ ही खाद्य कारोबारियों और आमजन को खाद्य पदार्थों में मिलावट के संबंध में जागरूक करने तथा खाद्य सुरक्षा के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये। खाद्य पदार्थों के निर्माताओ के निरीक्षण के समय नमूना कार्रवाई की वीडियोग्राफी करने के सख्त निर्देश भी दिए है।
फूड कंट्रोल की जिलों के FSO से अपेक्षा
खाद्य नियंत्रक दिनेश श्रीवास्तव ने अपने आदेश में कहा कि दिवाली को देखते हुए नियमित रूप से खाद्य पदार्थों की जांच करें सेंपल लें। अपने अपने जिले में दूध, मावा, पनीर, मिठाईयां, नमकीन ,तेल मसाले सहित सभी प्रकार की खाद्य सामग्रियों की जाँच, निरीक्षण जारी रखे, मिलावट पाए जाने पर जप्त करने की कार्यवाही कर संबंधित कारोबारियों के लाइसेंस निरस्त किए जाएँ। त्यौहार के दौरान यदि किसी जिले में अप्रिय घटना होने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही होगी जिनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा है कि सभी FSO से अपेक्षा है कि वे दीपावली पर्व के मद्देनजर व्यापक प्रभावी कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करे।
रोज भोपाल भेजना होगा कार्यवाही का प्रतिवेदन
फूड कंट्रोलर ने पत्र में कहा, विशेष रूप से दूध एवं दूध से बने खाद्य पदार्थ मावा, मिठाईयां, धी, तेल, मसाले, गिफ्ट हेम्पर (फूड), ड्रायफ्रूट्स, चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन, सेलीब्रेशन पैक, ब्राण्डेड स्वीट्स, इत्यादि खाद्य पदार्थों पर मैजिक बॉक्स, चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला (FSW) तथा चेकिंग पाइंट्स बनाकर विशेष रूप से निगरानी रखी जाये, तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम अनुसार कार्रवाई की जाये। इस संबंध में की जाने वाली कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रतिदिन मुख्यालय भोपाल को अनिवार्य रूप से मुख्यालय को भेजा जाए ।
शासन के आदेश के महत्वपूर्ण बिंदु
- जिले में संचालित रिटेल एवं थोक विक्रेता जहां पर मिलावट की संभावना अधिक रहती है वहां सघन निरीक्षण करें एवंसेम्पलिंग करें।
- जिले में खाद्य पदार्थों के निर्माताओं के निरीक्षण/नमूना कार्यवाही की जाये तथा निरीक्षण / नमूना कार्यवाही की अनिवार्यरूप से वीडियोग्राफी की जाये
- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 अंतर्गत शत प्रतिशत लंबित प्रकरणों को सक्षम न्यायालय में दर्ज किया जाये।
- उपरोक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित करें।







