Tue, Dec 30, 2025

DR Hike : नगरीय निकायों के 17 हजार पेंशनर्स के DR में 4 प्रतिशत की वृद्धि, बढ़कर 42% हुआ, एक जुलाई से होगा भुगतान, सितंबर में एरियर भी मिलेगा

Written by:Atul Saxena
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DR Hike, Pensioners DR, DA Hike, Employee DA Hike : राज्य शासन द्वारा सेवानिवृत कर्मचारियों यानि पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़ाकर 42 फीसदी करने के बाद अब नगरीय निकायों के पेंशनर्स के लिए भी अच्छी खबर हैं, शासन ने नगरीय निकायों के पेंशनर्स का DR (महंगाई राहत) बढ़ाकर 42% कर दी है।

नगरीय निकायों के पेंशनर्स का DR भी अब 42 प्रतिशत  

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया है कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त कर रहे नगरीय निकायों के 17 हजार पेंशनर्स की महंगाई राहत (डीआर) में 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, इस हिसाब से अब पेंशनर्स की महंगाई राहत 38% से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गई है।

जुलाई से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन, सितंबर में खाते में आयेगा एरियर   

मंत्री ने बताया है कि पेंशनर्स को बढ़ी हुई महंगाई राहत का भुगतान एक जुलाई 2023 से किया जाएगा। साथ ही दो महीने की बढ़ी हुई महंगाई राहत राशि के एरियर का भुगतान भी पेंशनर्स को सितंबर 2023 में कर दिया जाएगा, जिन पेंशनर्स को छठवें वेतनमान के अनुसार पेंशन मिल रही है, उसमें भी एक जुलाई 2023 से 9 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

पेंशनर्स को छठवें वेतनमान में अब 221% और सातवें वेतनमान में 42% DR

गौरतलब है कि राज्य शासन ने कल गुरुवार को पेंशनरों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को 1 जुलाई, 2023 से छठवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 221% और सातवें वेतनमान में 42% की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की है। बढ़ी हुई राशि माह जुलाई, 2023 पेंशन/परिवार पेंशन जो अगस्त, 2023 से देय होगी। छठवें वेतनमान में महंगाई राहत की वृद्धि दर 9% और सातवें वेतनमान में महंगाई राहत की 4% दर से बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले उन्हें 1 जुलाई 2023 से छठवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 212% की दर से और सातवें वेतनमान में 38% की दर से मंहगाई राहत मिल रही थी।

80 वर्ष या उससे अधिक की आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी बढ़ा हुआ DR 

शासन के आदेश के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी। महंगाई राहत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकार किए गए अनुकंपा भत्ते पर भी महंगाई राहत की पात्रता होगी। परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी महंगाई राहत वित्त विभाग के प्रासंगिक आदेश अनुसार देय होगी।

इन नियमों के भी रखना होगा ख्याल 

यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। यदि पति/पत्नी की मृत्यु के समय वह सेवा में हैं तो उसे पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता होगी। ऐसे पेंशनरों जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन पर देय होगी।