भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मप्र राज्य निर्वाचन आयोग (MP State Election Commission) ने मतगणना स्थल पर मोबाइल पर प्रतिबंध (Mobile ban in counting of votes) किये जाने संबंधी आदेश में संशोधन किया है। निर्वाचन आयोग ने आज शक्रवार को संशोधित आदेश जारी कर पत्रकारों को मोबाइल ले जाने की अनुमति देते हुए नए निर्देश जारी किये है।
मतगणना की गोपनीयता भंग होने से बचाने और निष्पक्षता की गंभीरता हवाला देते हुए मप्र राज्य निर्वाचन आयोग ने कल गुरुवार 14 जुलाई को एक आदेश जारी कर नगरीय निकाय निर्वाचन की मतगणना परिसर में मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था।
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निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने गुरुवार को दिए अपने आदेश में कहा था कि नगरीय निकायों (MP Urban Body Elections 2022) के आम एवं उप निर्वाचनों की मतगणना के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग मतगणना कार्य में बाधक होता है तथा मतगणना कार्य की गोपनीयता भंग होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए मतगणना भवन तथा परिसर में मोबाइल फोन का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। इसमें पत्रकार भी शामिल हैं। निर्वाचन पर्यवेक्षण के लिए आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, जिससे वे आयोग से सतत सम्पर्क में बने रहें।
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मतगणना स्थल पर पत्रकारों को मोबाइल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध से मीडियाकर्मी चिंतित हो गए। आज शुक्रवार को पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह (MP State Election Commissioner BP Singh) से मिला और उन्हें बताया कि यदि मीडिया को मोबाइल ले जाने से प्रतिबंधित किया तो जनता तक मतगणना अपडेट कैसे पहुंचेगा। निर्वाचन आयुक्त ने पत्रकारों की परेशानी और वाजिब बात को समझकर आदेश में संशोधन के निर्देश दिए।
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निर्वाचन आयुक्त के निर्देश के बाद आयोग के सचिव राकेश सिंह ने आज शुक्रवार 15 जुलाई को एक संशोधित आदेश जारी किया जिसमें कहा गया है कि मतगणना स्थल पर बनाये गए मीडिया सेंटर तक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार अपने मोबाइल, कैमरे, और वीडियो कैमरे ले जा सकेंगे। मतगणना हॉल में ये प्रतिबंधित रहेंगे।