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गणेशोत्सव में बिजली कनेक्शन लेकर ही लगा पाएंगे झांकी-पांडाल

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भोपाल। अगले महीने शुरू हो रहे गणोशोत्सव के दौरान झांकी या पांडाल लगाने के लिए अब अनिवार्य रूप से बिजली का अस्थाई कनेक्शन लेना होगा। इस संबंध में बिजली कंपनी ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे गणेशोत्सव के दौरान धार्मिक पण्डालों एवं झांकियों में बिजली की साज-सज्जा नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन लेकर ही करें। समितियां रसीद की लेमीनेटेड प्रति अनिवार्य रूप से पंडाल/झाँकी के सामने लगायें। 

बिलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन के लिये लागू घरेलू दर पर की जाएगी। विद्युत वितरण कंपनियों ने सचेत किया है कि अधिक भा��� से ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना तथा दुर्घटना की आशंका रहती है। इसलिये धार्मिक उत्सव समितियों को आवेदित विद्युत भार से अधिक का उपयोग नहीं करने का लिखित आश्वासन देना होगा। गणेशोत्सव समितियों से कहा गया है कि अनाधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। अनधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार का लायसेंस भी निरस्त हो सकता है।


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