Madhya Pradesh Sambal Yojana Eligible Maternity : मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने राज्य सरकार की संबल योजना की पात्र प्रसूताओं को मिलने वाली 16000 रूपये की सहायता राशि का भुगतान दो माह बाद भी नहीं होने संबंधी एक रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल शहर में ही 600 से ज्यादा प्रसूतायें ऐसी हैं, जिनका भुगतान सिर्फ़ वेरिफिकेशन न होने के कारण दो माह से अटका हुआ है।
नोटिस जारी
दसअसल प्रसूता के परिवार की संपूर्ण जानकारी आंगनबाड़ी की आशा और उषा कार्यकर्ता टेबलेट के जरिये आनलाईन सबमिट करती हैं। लेकिन इनके द्वारा श्रमिक स्टेटस बाद में अपडेट होगा, यह बोलकर खाली छोड़ दिया जाता है। इसके चलते प्रसूताओं को मिलने वाली सहायता राशि अटक जाती है। क्योंकि श्रमिक का वेरिफिकेशन अनमोल पोर्टल पर नजर ही नहीं आता है। मामले में आयोग ने आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मप्र शासन, भोपाल एवं अधीक्षक, सुल्तानिया जनाना अस्पताल, भोपाल से प्रकरण की जांच कराकर तीन सप्ताह में प्रतिवेदन मांगा है।