भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal) में सब्जी से लेकर किसी भी खाद्य सामग्री बेचने वाले के लिए खाद्य लाइसेंस और पंजीयन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब भोपाल शहर में सिर्फ दुकानदार ही नहीं पान की गुमटी लगाने वालों के लिए भी इसका लाइसेंस होना अनिवार्य किया गया है।
अगर कोई बिना लाइसेंस के या फिर पंजीयन के अपना कारोबार करता हुआ पाया जाएगा तो उस पर करीब दो लाख से लेकर पांच लाख तक का जुर्माना किया जाएगा। अगर किसी के पास अभी तक लाइसेंस नहीं है तो अब उसके लिए ये अच्छा मौका है कि वो जल्द ही इसे बनवा लें। इसके लिए भोपाल शहर में करीब 12 स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे। जिसमें कारोबारी पंजीयन और लाइसेंस दुकानदार बनवा सकता हैं।
इन सभी लोगों के लिए अनिवार्य है पंजीयन और लाइसेंस –
जानकारी के मुताबिक, भोपाल शहर में इन सभी दुकानदारों के लिए पंजीयन और लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इन सभी में शामिल है दूध, किराना, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, फल सब्जी, पानीपुरी, चाट, पोहा, समोसा, पान की गुमटी, टिफिन सेंटर, ट्रांसपोर्ट, राशन दुकानें, वेयरहाउस, कैटरर्स ,शासकीय अशासकीय संस्थानों में संचालित कैंटीन एवं सभी खाद्य विक्रेता को जो खाने-पीने की सामग्री बनाती है जैसे -भंडारण, परिवहन और वित्तीय करते हैं, उन सभी के लिए पंजीयन और लाइसेंस को अनिवार्य किया गया है।
इसको लेकर कहा गया है कि ऐसे सभी दुकानदार और कारोबारी जिनका टर्नओवर करीब 12 लाख से ज्यादा का है साथ ही ऐसे जिनका प्रतिदिन एक मिट्रिक टन से ज्यादा है। उन सभी को अनिवार्य रूप से आवश्यक दस्तावेज, पहचान पत्र, गुमाश्ता, किरायानामा, रजिस्ट्री, बिजली बिल शुल्क बनवा कर रखना है। ऐसा नहीं किया जाने पर दो से पांच लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा।