भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के जारी राशन वितरण व्यवस्था के बीच खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह (Bisahulal Singh) का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा है कि गरीब परिवारों को नि:शुल्क राशन वितरण के लिए ऐसे परिवार जिनकी खाद्यान्न पर्ची अभी तक नहीं बन पाई है, ऐसे सभी पात्र परिवारों के लिए अस्थाई खाद्यान्न पर्ची बनवाई जा रही है।खास बात ये है कि इसमें गरीब परिवार को तीन माह में 25 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति के मान से नि:शुल्क मिलेगा।
मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान(Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) का यह संकल्प, ‘गरीब की थाली रहे न खाली’ को पूरा करने के लिए शेष हितग्राहियों को भी नि:शुल्क खाद्यान्न दिए जाने के लिए 31 मई तक अस्थाई पर्ची बनाई जाएंगी।वही प्रदेश (Madhya Pradesh)में 19 मई 2021 तक 4 लाख 53 हजार 446 हितग्राहियों का सत्यापन किया जाकर पात्रता सूची पोर्टल पर प्रदशित करा दी गई है एवं अस्थाई पर्ची जारी की जा रही हैं। जिसे हितग्राही स्वयं पोर्टल से अथवा स्थानीय निकाय से प्राप्त कर सकता है। हितग्राहियों को पात्रता पर्ची की सूचना उनके द्वारा पंजीकृत मोबाईल नंबर (Mobile Number) पर SMS के माध्यम से भेजी जा रही है।
स्थाई पर्ची भी होगी जारी
प्रमुख सचिव खाद्य फैज अहमद किदवई ने बताया कि इस संबंध में जारी आदेशानुसार NFSA 2013 के अंतर्गत सम्मिलित श्रेणियों में से पात्रता पर्ची विहीन अथवा छूटे हुए गरीब परिवारों को पात्रता संबंधी दस्तावेज एवं आधार नंबर उपलब्ध न होने संबंधी घोषणा-पत्र के आधार पर नाम जोड़ने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत हितग्राही को निर्धारित प्रारूप में आपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।इसके साथ एक घोषणा-पत्र इस आशय का भी देना होगा कि उसके पास पात्रता संबंधी प्रपत्र उपलब्ध नहीं है। इसके आधार पर तीन माह के लिए अस्थाई पर्ची जारी की जाएगी। इस अस्थाई पर्ची के माध्यम से हितग्राही 5 माह का नि:शुल्क राशन प्राप्त कर सकेंगे। यदि आवेदक प्रपत्र उपलब्ध करवा देता है तो उसे स्थाई पर्ची भी जारी कर दी जाएगी।
पीओएस मशीनों से होगा राशन वितरण
आदेशानुसार मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के पात्र हितग्राहियों को पीओएस मशीन (POS Machine) से ही राशन का वितरण किया जाएगा। उचित मूल्य दुकान पर राशन वितरण के लिए सक्षम शासकीय अधिकारी और कर्मचारी (Government Employee) की नियुक्ति की जाकर उनकी उपस्थिति में राशन वितरित करायेंगे एवं राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की सूची जिला आपूर्ति नियंत्रक या अनुविभागीय अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। हितग्राहियों को राशन वितरण के उपरांत पावती भी दी जाएगी। वही मध्य प्रदेश के वृद्धजनों एवं नि:शक्त हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकान से आशीर्वाद योजना के अंतर्गत राशन उनके घर तक नामित व्यक्ति द्वारा पहुँचाए जाने की व्यवस्था की गई है।
गौरतलब है कि इस नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण के विरूद्ध 68 करोड़ एक लाख रूपये का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) के तहत मई से जुलाई तक तीन माह का खाद्यान्न नि:शुल्क वितरित किया जा रहा है।प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana) के तहत हितग्राहियों को मई एवं जून 2021 दो माह का एक मुश्त खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। जुलाई का खाद्यान्न जुलाई माह में ही वितरित किया जाएगा। इसके तहत 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य प्रतिमाह वितरित होगा।