भोपाल, हरप्रीत कौर रीन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। इस आदेश में प्रतिबंधित और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पटाखों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग आदि के प्रतिबंध के संबंध में कहा गया है। इसके सही ढंग से पालन के लिए शनिवार को मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा की ओर से सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को भेजे गए पत्र के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मूल प्रति भी भेजी गयी है। गृह विभाग की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के प्रतिबंधित और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पटाखों के नर्मिाण, भंडारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग आदि के प्रतिबंध के संबंध में जारी आदेश का सख्ती से पालन किया जाए। इस आदेश की अवहेलना करने पर वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई जरूर की जाए।
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गृह विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिलों में संबंधित अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश जारी किए जाए। साथ ही उनका पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित किया जाए। उच्चतम न्यायालय के आदेश के संबंध में मीडिया और सोशल मीडिया में भी व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। उच्चतम न्यायालय का यह आदेश एक दिन पुराना है, जिसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और प्रतिबंधित पटाखों के निर्माण और उपयोग आदि पर प्रतिबंध की बात कही गयी है।