भोपाल| तीसरी संतान की जानकारी छुपाकर नौकरी कर रहे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है| विधान सभा सचिवालय द्वारा इसकी जानकारी मांगे जाने के बाद अब सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से इस संबंध में जानकारी मांगी है।
दरअसल, जीएडी ने सभी विभागों से पूछा है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों के तहत 26 जनवरी 2001 के बाद यदि किसी के यहाँ तीसरी संतान का जन्म होता है तो उसे शासकीय नौकरियों के लिए अयोग्य माना गया है। इस नियम के तहत ऐसे कितने शासकीय सेवकों को नौकरी से हटाने की कार्रवाई की गई है, सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों में इस तरह की कार्रवाई किन अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ की गई है उनके नाम और पदवार जानकारी मांगी है।