कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, 90 दिन में मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ, होगा एरियर का भुगतान

Kashish Trivedi
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Employees Pay Scale : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें 90 दिन के भीतर सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। वहीं कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ एरियर सहित दिया जाएगा। जिससे एक बार फिर से उनके खाते में राशि बढ़ेगी।

सातवें वेतनमान का लाभ एरियर सहित देने की मांग

मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के नेतृत्व में आदिम जाति कल्याण विभाग के स्थाई कर्मचारियों द्वारा रिट पिटीशन दायर किया गया था। हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा सातवें वेतनमान का लाभ देने के मामले में दायर की गई याचिका की सुनवाई की गई। वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विवेक अग्रवाल ने 90 दिन के भीतर स्थाई कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग में मांग पत्र प्रस्तुत कर कर्मचारियों द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार 90 दिन के भीतर स्थाई कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ एरियर सहित देने की मांग कर दी है।

मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारी मंच के नेतृत्व में  श्यामा बाई और 57 आदिम जाति कल्याण विभाग अनूपपुर के स्थाई कर्मचारियों द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रामनरेश और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के संबंध में जारी आदेश के परिपालन में 2016 से एरियर सहित सातवें वेतनमान का लाभ देने की गुहार लगाई गई थी।

हाई कोर्ट का आदेश 

सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग के समस्त स्थाई कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग स्थाई कर्मचारियों के समान ही दिसंबर 2016 के आदेश जारी किए गए हैं। मध्यप्रदेश कर्मचारी द्वारा आदिम जाति कल्याण मंत्री से मांग की गई है। कर्मचारी संघ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन में जल्द ही स्थाई कर्मचारियों को छठे और सातवें वेतनमान का लाभ एरियर सहित भुगतान करने के आदेश जारी किए जाएं।

90 दिन के भीतर भुगतान करने के निर्देश

हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिसंबर 2016 के एरियर सहित सातवें वेतनमान का लाभ देने के आदेश को मान्य किया गया है और सरकार द्वारा स्थाई कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार दिया गया जबकि अन्य 52 विभागों में स्थाई कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ आज भी नहीं मिल रहा है। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद 90 दिन के भीतर उन्हें 2016 से बकाया एरियर सहित सातवें वेतनमान का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं।


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