कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, होम रेंट सहित अन्य भत्तों में वृद्धि, मृत्यु उपरांत अनुग्रह राशि बढ़ी, एमपी वित्त विभाग ने जारी किये आदेश

मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने भत्तों में पुनरीक्षण के आदेश जारी किये हैं और अपने आदेश में कहा है कि ये आदेश 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा, यानि कर्मचारियों को इसका लाभ 1 अप्रैल से मिला शुरू हो जायेगा

MP News: मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने आदेश जारी कर शासकीय कर्मचारियों ने भत्तों में पुनरीक्षण कर आदेश जारी किये हैं, इसमें शासकीय सेवक की मृत्यु उपरांत उसके परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि, चिकित्सकों की दिया जाने वाले अव्यवसायिक भत्ता, होम रेंट, यात्रा भत्ता दोहरा कार्य भत्ता जैसे भत्ते शामिल हैं

मध्य प्रदेश सरकार ने नए वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्तों को रिवाइज कर उनमें वृद्धि की है और उसके आदेश जारी किये हैं, आदेश के मुताबिक ये सभी पुनरीक्षित भत्ते 1 अप्रैल से देय होंगे यानि कर्मचरियों के लिए इसका लाभ 1 अप्रैल से प्रभावी हो जायेगा।

शासकीय सेवक की मृत्यु पर परिजन की मिलने वाली अनुग्रह राशि में 6 गुना वृद्धि 

मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने आदेश जारी करते हुए बताया है किवर्तमान में प्रभावित नियम के तहत 24 दिसम्बर 2013 में शासकीय सेवा में रहने हुए किसी शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को वेतनमान में बैंड वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग के छः माह के बराबर, अधिकतम  50,000/-  रुपये (पचास हजार) की सीमा तक अनुग्रह राशि दिये जाने का प्रावधान है। लेकिन राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुये मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को, मृतक शासकीय सेवक के वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में देय वेतन के छः गुना के बराबर, अधिकतम 1,25,000/- रुपये  (एक लाख पच्चीस हजार) अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

चिकित्सकों का अव्यवसायिक भत्ता 

शासन ने चिकित्सकों को दिया जाने वाला अव्यवसायिक भत्ता भी पुनरीक्षित किया है राज्य शासन द्वारा चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस प्रतिबंध के संबंध में समय-समय पर आदेश जारी कर अव्यवसायिक भत्ता स्वीकृत किया गया है। म.प्र. शासन, वित्त विभाग के संदर्भित पत्र के द्वारा दिनांक 01.01.2006 से स्वीकृत वेतनमान के अनुक्रम में पात्र चिकित्सकों को वेतन बैंड में वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग पर 25 प्रतिशत की दर से अव्यवसायिक भत्ता स्वीकृत है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिन चिकित्सकों को वर्तमान में अव्यवसायिक भत्ता की पात्रता है, उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान के मेट्रिक्स लेविल में निर्धारित मूल वेतन पर 20 प्रतिशत की दर से अव्यवसायिक भत्ता स्वीकृत किया जाये ।

उच्च पद प्रभार दोहरा कार्य भत्ता 

इसी तरह वित्त विभाग ने गृह भाड़ा भत्ता, यात्रा भाड़ा भत्ता को पुनरीक्षण कर नई स्वीकृत दरों के आदेश जारी कर दिए हैं , शासन ने दोहरा कार्य भत्ता में भी पुनरीक्षण किया है इसके तहत शासकीय सेवक द्वारा जिस उच्च पद का अतिरिक्त कार्य किया गया हो अथवा उनके मूल पद से सेवाभर्ती नियमो के अनुसार आगामी पद के वेतनमान (मेट्रिक्स लेविल) में प्रारंभिक मूल वेतन जो भी कम हो पर देय एक वेतनवृद्धि के तुल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ....पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....

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