MP School : मध्य प्रदेश में संचालित उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं विभागीय मॉडल स्कूल में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स हर समय कोशिश करते रहते हैं लेकिन उन्हें इसके लिए चयन प्रवेश परीक्षा पास करनी होती है, लेकिन शासन ने अब इन स्कूलों में पदस्थ स्टाफ के बच्चों के लिए एक आदेश दिया है जो उनके लिए खुशियाँ लेकर आया है।
शासन ने क्या निर्देश दिए ?
लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित जिला स्तरीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं विभागीय मॉडल स्कूलों में पदस्थ शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ के अधिकतम दो बच्चों को कक्षा 6 से कक्षा 12 तक इन विद्यालयों में सीधे प्रवेश दिया जा सकता है इसमें एडमिशन के लिए कोई चयन प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होने की बाध्यता नहीं होगी।
किन स्टूडेंट्स को होगा फायदा?
शासन के इस आदेश के बाद अब इन विद्यालयों के स्टाफ के बच्चों को एक विशेष सुविधा मिल गई है यानि जिन जिलों में ये स्कूल संचालित हैं वहां पदस्थ स्टाफ को अपने दो बच्चों के लिए ना तो कोई दूसरा स्कूल तलाशने की आवश्यकता होगी और न इस बात का कोई टेंशन होगा कि उन्हें इन विशेष स्कूलों की चयन परीक्षा पास करने पर ही प्रवेश मिलेगा।