भोपाल। ये उन लोगों के लिये अच्छी खबर है जिन्हें मय और मयखाने से खास लगाव है। शिवराज सरकार ने लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। इसके लिए इन शर्तों का पालन करना जरूरी है-
- शराब दुकानों पर साफ सफाई रखने, आवागमन ना करने एवं पर्याप्त दूरी बनाए रखने आदि के संबंध में पोस्टर प्रदर्शित करें।
- शराब दुकानों के सामने एक 1 मीटर के फासले पर गोल घेरे के निशान बनाए ताकि उपभोक्ता के मध्य एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनी रहे।
- शराब दुकानों के सामने भीड़ इकट्ठी ना हो एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी एक व्यक्ति निरंतर निगरानी के लिए नियुक्त किया जाए, जो कड़ाई से नियमों का पालन कराएगा। यदि किसी दुकानों पर भीड़ दिखाई देती है तो उस दुकान को लॉकडाउन समय तक के लिए बंद कर दिया जाएगा।
- शराब दुकानों पर कार्यरत कर्मचारियों को हाइजीन की दृष्टि से जागरूक करें तथा स्वयं सैनिटाइजर एवं दस्तानों का उपयोग कर ड्यूटी करें और उपभोक्ताओं को जागरूक करें।
- शराब दुकानों के सामने उपभोक्ताओं के हाथों को सैनिटाइज करने के उद्देश्य से पानी साबुन सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- शराब दुकानों से विक्रय होने वाला उत्पाद स्वच्छ एवं साफ जगह पर संग्रहित हो मदिरा दुकानों पर लगने वाले ताले कुंडी आदि स्थान जो संपर्क में आते हैं उन्हें सैनिटाइज करते रहें।
- शराब दुकानों में अहाता सुविधा पूर्णता प्रतिबंधित रहेगी।
- शराब दुकान के खुलने के समय 10:00 से 5:00 बजे तक शराब की दुकानें खुली ही रखी जाए और बाकी समय में शराब दुकान पूरी तरह बंद रखा जाना सुनिश्चित करें।
उपरोक्त शर्तों का कड़ाई से पालन न किए जाने पर शराब की दुकानें कभी भी किसी भी समय बंद कर जाने के आदेश दिए जा सकेंगे।