भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में अब गुंडों की खैर नहीं है। प्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj Government) उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के गुंडा नियंत्रण अधिनियम (goonda control act) की तर्ज पर गैंगस्टर एक्ट लागू करने की तैयारी में है।इसके तहत MP में ऑर्गनाइज्ड क्राइम रोकने में बड़ी सहायता मिलेगी और UP के गुंडा नियंत्रण अधिनियम जैसे प्रावधान होंगे। वही मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकार भी बढ़ जाएंगे।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट (gangster act) जल्द एमपी में भी आने वाला है। यह एक्ट अंगठित गिरोह है और समाज विरोधी क्रिया कालों पर रोक लगाने के लिए लाया जा रहा है।इसमें सरकार ने कई कड़े प्रावधान किए है और तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। इसके तहत मध्य प्रदेश में अवैध रेत खनन, मिलावटी शराब और नकली दवा जैसे कई संगठित अपराधों जैसे मामलों पर रोक लगेगी।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने बताया कि प्रदेश सरकार संगठित अपराधों को रोकने के लिए बहुत जल्द गैंगस्टर एक्ट लेकर आ रही है। समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त अपराधियों व संगठित अपराध की श्रेणी में आने वाले जहरीली शराब व खनिज माफिया जैेसे अन्य अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए यह कानून बनाया जा रहा है।वही उन्होंने कहा कि गणेशउत्सव में श्रद्धालु कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए डीजे का उपयोग कर भजन-कीर्तन के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते है।
इस एक्ट में ये होंगे प्रावधान
- अधिनियम धारा 12 के तहत इस प्रकार गठित न्यायालय को अपराधियों पर चल रहे अन्य न्यायालयों में विचरण प्रकरण के ऊपर प्राथमिकता मिलेगी।
- इस अधिनियम की धारा 19 (4)(ख) के तहत अपराधी को न्यायालय द्वारा तभी जमानत पर रिहा किया जाएगा जब साबित हो जाएगा कि गिरफ्तार व्यक्ति अपराध का दोषी नहीं है और भविष्य में भी वह रिहाई के दौरान ऐसे कोई काम नही करेगा।
- इस अधिनियम में पुलिस रिमांड और न्यायिक रिमांड में भी वृद्धि होगी।
- मध्य प्रदेश में अवैध रेत खनन, मिलावटी शराब और नकली दवा जैसे कई संगठित अपराधों जैसे मामलों पर रोक लगेगी।