पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा को HC का नोटिस, इस मामले में मांगा जवाब

Published on -

भोपाल। शिवराज सरकार में मंत्री रहे बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं| विधानसभा चुनाव में शपथ पत्र में दी गई शैक्षणिक योग्यता की जानकारी का मामला एक बार फिर गरमा गया है| हाईकोर्ट ने भोजपुर के भाजपा विधायक सुरेन्द्र पटवा, चुनाव आयोग और भोजपुर के रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति जेपी गुप्ता की एकलपीठ ने अनावेदकों को चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। 

दरअसल, भोपाल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी सुरेश पचौरी की ओर से यह याचिक दायर की गई है| जिसमे कहा गया कि भाजपा विधायक सुरेन्द्र पटवा ने शपथ-पत्र में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी दी है। याचिका में कहा गया कि पिछले विधानसभा चुनाव में पटवा ने 1983 में स्नातक होने की जानकारी दी है। इस बार शपथ-पत्र में वर्ष 1984 में स्नातकोत्तर होने की जानकारी दी है।

MP

याचिका में कहा गया कि कोई व्यक्ति एक साल में स्नातकोत्तर डिग्री कैसे हासिल कर सकता है।  याचिका में कहा गया कि शपथ-पत्र में बैंक की बकाया राशि के बारे में भी गलत जानकारी दी गई है।  याचिका के साथ एक वीडियो भी पेश किया गया है कि जिसमें भाजपा प्रत्याशी अपने लोगों से 10-10 वोट डालने की बात कह रहे है। अधिवक्ता अमित सिंह और अतुल जैन की दलीलें सुनने के बाद एकल पीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।


About Author

Mp Breaking News

Other Latest News