कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 60 दिन में होगा राशि का भुगतान, मिलेगा अर्जित अवकाश के नकदीकरण का लाभ

Kashish Trivedi
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Employees Earned Leave : राज्य के कर्मचारियों को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए कर्मचारियों को अर्जित अवकाश का नकदीकरण 60 दिन के अंदर भुगतान करने के आदेश दिए हैं। कर्मचारियों को अब 300 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण का लाभ दिया जाएगा।

दरअसल मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में लक्ष्मी नारायण तिवारी सहित चार अन्य सेवानिवृत्त शिक्षकों द्वारा याचिका दायर की गई थी। कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें अर्जित अवकाश के नकदीकरण का लाभ नहीं दिया गया है।


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