Employees Earned Leave : राज्य के कर्मचारियों को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए कर्मचारियों को अर्जित अवकाश का नकदीकरण 60 दिन के अंदर भुगतान करने के आदेश दिए हैं। कर्मचारियों को अब 300 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण का लाभ दिया जाएगा।
दरअसल मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में लक्ष्मी नारायण तिवारी सहित चार अन्य सेवानिवृत्त शिक्षकों द्वारा याचिका दायर की गई थी। कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें अर्जित अवकाश के नकदीकरण का लाभ नहीं दिया गया है।
हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका
मामले में जानकारी देते हुए याचिकाकर्ता के वकील सत्येंद्र ज्योतिषी ने बताया कि याचिकाकर्ता लक्ष्मी नारायण तिवारी, बारेलाल अहिरवार, प्रीतम सिंह गोलंदाज और शालिग्राम खमरिया सहित अन्य सेवानिवृत्त शिक्षक को सेवानिवृत्ति के उपरांत उनकी सेवा काल के 300 दिन के अर्जित अवकाश कि नकदीकरण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिसके कारण याचिकाकर्ताओं द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
300 दिन के अर्जित अवकाश का लाभ
याचिकाकर्ता स्कूल शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। सेवानिवृत्त होने के बावजूद उन्हें अर्जित अवकाश की पात्रता होते हुए भी नकदीकरण राशि का भुगतान नहीं होना, उनके साथ अन्याय है। जबकि सभी शिक्षकों की सेवा पुस्तिका में भी 300 दिन के अर्जित अवकाश लाभ लिखित में दर्ज है, बावजूद इसके उन्हें राशि प्रदान नहीं की गई है।
जिस पर हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी और अन्य को आदेश दिया है कि आवेदक सहित प्रस्तुत अभ्यावेदन के निराकरण किए जाएं और 60 दिन के भीतर सभी आवेदकों को उनके अर्जित अवकाश के नकदीकरण राशि का भुगतान किया जाए।