मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा भोपाल निवासी जुबैर मौलाना का पुलिस द्वारा जुलूस निकालने के मामले में मानवाधिकार आयोग को कार्रवाई के निर्देश दिये है।
पत्नी ने जताया था विरोध
भोपाल निवासी जुबैर मौलाना का पुलिस ने दाढ़ी-मूंछ मुंडवाकर उसे हथकड़ी पहनाकर पुलिस ने जुलूस निकाला था। उसके बाद उनकी पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसके बाद मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल निवासी जुबैर मौलाना का पुलिस द्वारा जुलूस निकालने के मामले में मानवाधिकार आयोग को कार्रवाई के निर्देश दिये है।
आयोग का नोटिस
कुख्यात आरोपी जुबैर मौलाना के ऊपर कई मामलें दर्ज है, हत्या सहित कई मामलों में आरोपी जुबैर मौलाना पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था, अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मामले में मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने पुलिस कमिश्नर, भोपाल द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, इस संबंध में जांच कराकर दो सप्ताह में प्रतिवेदन मांगा है।





