मास्क नहीं लगाया तो दुकानदार पर लगेगा जुर्माना, तीन दिन के लिए बंद होंगी दुकानें

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट| राजधानी भोपाल (Bhopal) में कोरोना (Corona) के बढ़ते खतरे को देखते हुए कलेक्टर ने सख्ती बढ़ा दी है| कलेक्टर अविनाश लवानिया (Collector Avinash Lavaniya) ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। सभी एसडीएम को धारा 144 में जारी आदेश का पालन कराने के लिए कार्यवाही करने के लिए कहा है। मॉस्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंस (Social Distance) का पालन नहीं होने पर व्यवसायिक संस्थानों पर जुर्माना और 3 दिन संस्थान बंद रखने की कार्रवाई की जायेगी|

कलेक्टर श्री लवानिया ने सभी राजस्व अधिकारी, नगर निगम और पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शहर में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और इसके साथ ही मॉस्क लगाना अनिवार्य किया गया है। बाजारों और सार्वजनिक जगहों जहाँ भीड़-भाड़ रहती है उन जगहों पर मॉस्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन अनिवार्य किया गया है । इसके लिए आवश्यक है कि शहर में जन-जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। सभी व्यवसायिक संस्थानों, दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट, चाय-पान की गुमठियों पर मॉस्क लगाए जाने के संदेश प्रदर्शित किए जाएं।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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