भोपाल
कोरोना काल कई तरह की तब्दीलियों के लिये जाना जाएगा, जिसमें एक बड़ी भूमिका है मास्क की। फिलहाल तो स्थिति ये है कि अगर आपका कोई रिश्तेदार या पड़ोसी भी आपको कहीं दिख जाए तो आप उसे पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि उसका आधा चेहरा मास्क से ढंका होता है। लेकिन पुलिस को चिंता है कि सुरक्षा के लिये उठाया जाने वाला ये कदम ही कहीं अपराधों की वजह न बन जाए, इसीलिये अब मास्क को लेकर एक खास निर्देश जारी किया गया है।
जब आप किसी एटीएम में जाते हैं तो बाहर दिशानिर्देशों में एक पाइंट ये भी होता है कि आप अंदर चेहरा ढंककर या हेल्मेट पहनकर नहीं जा सकते। इसके पीछे वजह होती है कि वहां लगे सीसीटीवी में आपकी पहचान सुनिश्चिति की जाए। अब भविष्य में ऐसा ही कुछ होगा जब आप गहने खरीदने किसी ज्वेलरी शॉप पर जाएंगे तब। पुलिस मुख्यालय (PHQ) द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद अगर आप किसी ज्वेलरी शॉप, मॉल के शोरूम या नकदी लेनदेन करने वाली कंपनियों, गोल्ड लोन देने वाले कंपनी आदि में जाते हैं तो पहले एक बार सीसीटीवी के सामने अपने चेहरे का मास्क हटाकर अपनी पहचान दिखानी होगी, उसी के बाद आपको प्रवेश दिया जाएगा। इसके पीछे यही कारण है कि कहीं मास्क या चेहरा ढंकने की आड़ में अपराधी किसी वारदात को अंजाम न दें। वैसे भी गहनों की दुकानें या बैंक आदि हमेशा से अपराधियों के निशाने पर सबसे ऊपर रहते हैं। इसीलिये किसी संभावित अपराध से बचने के लिये पुलिस मुख्यालय द्वारा आदेश जारी किया गया है कि ऐसे स्थानों पर किसी भी व्यक्ति को पहले सीसीटीवी के सामने अपना मास्क हटाकर चेहरा दिखाना होगा, फिर सीसीटीवी के सामने ही मास्क लगाना होगा ताकि चोरी के अलावा संक्रमण के खतरे से भी बचा जा सके। इसके लिये इन सभी स्थानों के बाहर नोटिस चस्पा किया जाएगा जिसमें इसे लेकर निर्देश लिखे होंगे।