BHOPAL NEWS : शहडोल जिले में एक 46 वर्षीय महिला को सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही के चलते सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित करने का मामला सामने आया है।
पति की मौत के बाद महिला का नाम सरकारी रिकार्ड से हटाया
महिला के पति की पिछले साल अक्टूबर में मृत्यु हो गई थी, लेकिन अधिकारियों ने उनका नाम सरकारी समग्र रिकॉर्ड से हटा दिया। जिसके बाद महिला को सरकारी योजना में मिलने वाली राशि से वंचित रहना पड़ रहा है।

आयोग का नोटिस
मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग, म.प्र. संचालनालय भोपाल तथा कलेक्टर शहडोल से मामले की जांच कराकर पीड़ित महिला की समस्या का शीघ्र समाधान कराकर उन्हें माह दिसम्बर, 2024 से लाड़ली बहना योजना एवं विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत देय आर्थिक सहायता के एरियर का भुगतान एवं अब नियमित रूप से ऐसी योजनाओं के अंतर्गत देय आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में की गई कारवाई का प्रतिवेदन एक माह में मांगा है।