भोपाल।
मध्य प्रदेश में भी दिन ब दिन कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर जेलों में भीड़ कम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही 8000 कैदियों को रिलीज करेगी। इसमें अगले 2 दिनों में 60 दिनों के इमरजेंसी पैरोल पर लगभग 5,000 दोषियों को रिहा करेंगे।वही 45 दिनों की अंतरिम जमानत पर 3,000 अंडरट्रायल पर रिहा होंगे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जेल प्रशासन को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना संक्रमण से लोगों के बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस संजय यादव, अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने वीडियाे कॉन्फ्रेंसिंग में ये निर्देश दिए हैं। बता दें कि प्रदेश की जेलों में करीब 12 हजार कैदी हैं, जो 5 साल तक की सजा वाले हैं।
आदेश के मुताबिक, मध्य प्रदेश की जेलों में 5 साल तक की सजा काटने वाले कैदियों को जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। उन्हें 45 दिन की पैरोल देने के आदेश दिये गए हैं। कोरोना संक्रमण से लोगों के बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस संजय यादव, अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने वीडियाे कॉन्फ्रेंसिंग में ये निर्देश दिए हैं।