भोपाल।
मंत्रिमंडल विस्तार (Cabinet expansion) करते ही प्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj government of the state) एक्शन मोड़ में आ गई है और एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। अब सरकार ने उपचुनाव (by election) से पहले 22 नगर परिषदों का गठन (Formation of 22 Municipal Councils) किया गया है, इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दे कि राज्य शासन द्वारा 7 मार्च, 2020 को उक्त नगर परिषदों के गठन की अधिसूचना को रद्द किया गया था। 2 जुलाई की अधिसूचना के अनुसार इन 22 नगर परिषदों का गठन यथावत रहेगा।
दरअसल, चुनाव से पहले वर्ष 2018 में तत्कालीन शिवराज सरकार ने 30 नई नगर परिषद के गठन का निर्णय लिया था। इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई थी, लेकिन चुनाव के बाद सत्ता में आई कमल नाथ सरकार ने इस फैसले को पलटते हुए 22 नगर परिषदों को पंचायत क्षेत्र में शामिल करने का निर्णय लिया था। आठ परिषदों के गठन को निरस्त करने पर कांग्रेस विधायक सहमत नहीं थे, इसलिए इन्हें छोड़ दिया था।इसके बाद 15 महिनों की कमलनाथ सरकार का पतन होने के बाद सत्ता में दोबारा लौटी शिवराज सरकार ने फैसले तो पलट दिया और गठन की प्रकिया शुरु कर दी थी । इस संबंध में अब अधिसूचना जारी की गई है। वहीं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अधिसूचना निरस्त होने के बाद पंचायतों के परिसीमन का जो कार्यक्रम जारी किया था, उसे स्थगित कर दिया है।
इन नगर परिषदों में गठन
जिला हरदा में नगर परिषद सिराली, बैतूल में घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, मंदसौर में भैंसोदा मण्डी भैंसोदा, शिवपुरी में रन्नौद, भिंड में रौन, मालनपुर, रीवा में डभौरा, शहडोल में बकहो के नाम शामिल हैं।जिला अनूपपुर में डोला, डूमर कछार, उमरिया में मानपुर, सागर में बिलहरा, सुर्खी, मालथौन, बांदरी, सिवनी में केवलारी, छपारा, खरगोन में बिस्टान, बड़वानी में ठीकरी और जिला धार में बाग एवं गंधवानी नगर परिषद का भी गठन किया गया है।
वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही जल्द करने के निर्देश
राज्य शासन ने उक्त जिले से जुड़े कलेक्टरों को पत्र जारी कर आरक्षण की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार ऐसे नगरीय निकाय जिनके वार्डों के विस्तार की अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया गया है, उन निकायों के वार्डों की स्थिति को पूर्वानुसार मानते हुए उनके वार्डों के आरक्षण कार्यवाही जल्द करने के निर्देश संबंधित कलेक्टरों को दिये गए हैं। आरक्षण कार्यवाही की जानकारी 31 जुलाई के पहले भेजने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि जनगणना 2021 के तहत एक जनवरी 2020 के बाद नगरीय निकायों की सीमा वृद्धि अथवा वार्डों के परिसीमन की कार्यवाही पर रोक लगायी गयी है। इसी कारण 77 नगरीय निकायों के वार्डों के विस्तार की अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया गया है।