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National Consumer Rights Day : राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जानिए उपभोक्ताओं के बुनियादी अधिकार

National Consumer Rights Day :  आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। इस दिन का मनाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। इसे मनाने की शुरुआत 24 दिसंबर 1986 से हुई। इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित हुआ था। साल 1991 तथा 1993 में इस अधिनियम में संशोधन किए गए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम व्यापार और उद्योग के शोषण के खिलाफ उपभोक्ताओं को अधिकार देता है। इस अधिनियम के मुताबिक हर वो व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है, वो उपभोक्ता है। भारत सरकार ने 24 दिसम्बर को राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता दिवस घोषित किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज के दिन सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं दी हैं।

उपभोक्ताओं के बुनियादी अधिकार

उपभोक्ताओं को मिलने वाले बुनियादी अधिकारों में शामिल है राइट टू सेफ्टी (Right to safty) जिसके अंतर्गत बाजार में उपलब्ध सेवाओं को गुणवत्तापूर्ण एवं टिकाऊ रूप में हासिल करना उपभोक्ता का अधिकार है। इस गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए कुछ मानक बनाए गए हैं जिनमें इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टिट्यूशन (ISI), एगमार्क और FPO शामिल है। इसी के साथ राइट टू इन्फॉर्म्ड (right to informed) के अंतर्गत संबंधित वस्तु के संबंध में जरुरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। जिस भी वस्तु के लिए उपभोक्ता या ग्राहक पैसे खर्च कर रहा है, वो उसके बारे में आवश्यक जानकारी हासिल कर सकता है।

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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।