लॉकडाउन में क्या चालू क्या बंद, जानिये

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 दिन के लॉक डाउन की घोषणा के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके अंतर्गत अत्यावश्यक सेवाओं पुलिस, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस सर्विस, दवा ,बिजली, मीट मछली की दुकान, सब्जी गायों के लिए चारा, दूध राशन की दुकानें खुली रहेंगी। स्थानीय प्रशासन से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह लोगों को होम डिलीवरी की सुविधा उत्पन्न कराएं। लेकिन सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को बंद कर दिया गया है।

प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इससे मुक्त है। सभी धार्मिक स्थल पूर्णत बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल से जुड़े हुए, पढ़ाई लिखाई से जुड़े कोई भी लोग एक जगह पर एकत्रित नहीं होंगे ।अंतिम संस्कार में भी 30 से ज्यादा लोग उपस्थित नहीं हो सकेंगे। 15 फरवरी के बाद भारत पहुंचे हर व्यक्ति को होम कोरोन्टाइन रहना होगा नहीं तो उसके खिलाफ धारा 188 के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आईटी जैसी चीजों से जुड़े हुए व्यक्तियों से कहा गया है कि वे वर्क फ्रॉम होम करें । सभी उद्योगों को बंद कर दिया गया है सिवाय उनके जहां अत्यावश्यक सेवाओं का उत्पादन होता है।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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