भोपाल| केंद्र सरकार (central government) द्वारा देश में लागू लॉकडाउन (Lockdown) को दो सप्ताह आगे बढ़ाने के फैसले के बाद अब मध्य प्रदेश में भी केंद्र की गाइडलाइन को अमल में लाया जाएगा| ग्रीन और ऑरेंज जोन के जिलों में राहत दी जायेगी| वहीं रेड जोन में पाबंदियां जारी रहेंगी| कुछ गतिविधियां सभी जिलों में बंद रहेंगी, अंतर्राजीय बसें अभी नहीं चलेंगी, स्कूल कालेज, होटल, मॉल बंद रहेंगे| मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने कहा संक्रमित क्षेत्रों में पूरी सख्ती की जाए तथा अन्य क्षेत्रों में केंद्र सरकार की गाइडलाइन (Guideline) अनुसार छूट दी जाए। सीएम ने कहा कि ग्रीन जोन के जिलों में सामान्य गतिविधि शुरू करना जरूरी, ताकि लोगों की रोजी-रोटी चलती रहे। सीएम ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं लॉक डाउन के नियमों के पालन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की|
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 4 मई से लॉक डाउन बढ़ाए जाने तथा इस दौरान दी जाने वाली विभिन्न रियायतों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का शत-प्रतिशत पालन किया जाए। विशेष परिस्थिति में कलेक्टर अपने जिले में गठित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक कर आवश्यक निर्णय ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार रेड एवं ऑरेंज जोन के जिलों में संक्रमित क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण कर लिया जाए। इस संबंध में कलेक्टर आगामी दो-तीन दिन में कार्यवाही सुनिश्चित कर लें। अनावश्यक क्षेत्रों को संक्रमित क्षेत्र में शामिल ना किया जाए।
बाजार नहीं खुल सकेंगे
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि संक्रमित क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में बाजार किसी भी हालत में नहीं खुल सकेंगे, जबकि गाइडलाइन अनुसार अन्य दुकानें खुल सकेंगी। मास्क पहनना और आपस में 2 गज की दूरी रखना अनिवार्य होगा। दुकानों के सामने ग्राहकों के खड़े रहने के लिए पर्याप्त दूरी पर गोले बनाए जाएं। संक्रमित क्षेत्रों से केवल सरकारी कार्य पर जाने तथा चिकित्सा कारणों से बाहर जाने की अनुमति होगी।
शादी में अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति
मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार संक्रमित क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में शादियां हो सकेंगी परंतु दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 व्यक्ति उनमें शामिल हो सकेंगे। इसी प्रकार अंत्येष्टि में 20 लोगों से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
ग्रीन जोन में राहत
मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रीन जोन के जिलों में भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार सामान्य गतिविधियाँ जारी रह सकेंगी, जिससे लोगों की रोजी-रोटी चले। विशेष परिस्थितियों में पाबंदियाँ लगाए जाने के संबंध में कलेक्टर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की सलाह पर निर्णय ले सकेंगे।
संक्रमित क्षेत्रों में हो पूरी सख्ती
मुख्यमंत्रीने स्पष्ट किया कि हमें किसी भी हालत में प्रदेश में कोरोना संक्रमण को बढ़ने नहीं देना है। यह हमारी पहली प्राथमिकता है। हमें रेड जोन को ऑरेंज जोन में तथा फिर ग्रीन जोन में बदलना है। संक्रमित क्षेत्रों में पूरी सख्ती की जाए तथा अन्य क्षेत्रों में भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार छूट दी जाए।
रोजगार के नए अवसर सृजित करें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा संक्रमण को रोकने के साथ ही हमारी यह भी जिम्मेदारी है कि हम अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करें, जिससे जरूरतमंदों को रोजगार मिल सके। सरकार द्वारा मनरेगा के कार्य, निर्माण कार्य, तेंदूपत्ता तुड़ाई आदि कार्य प्रारंभ किए गए हैं। महिला स्व-सहायता समूहों आदि के माध्यम से मास्क निर्माण कराया जा रहा है। आगे इन समूहों से बच्चों की स्कूल ड्रेस तथा रेडी-टू-ईट भोजन का कार्य भी कराया जाएगा।
बैंकों से राशि निकालने में ना हो दिक्कत
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं की राशि हितग्राहियों के खातों में निरंतर भिजवाई जा रही है। सभी कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि उन्हें यह राशि बैंकों से निकालने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए।
रेड जोन वाले 9 जिले
– इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्व निमाड़ (खंडवा), देवास, ग्वालियर
ऑरेंज जोन वाले 19 जिले
खरगोन, रायसेन होशंगाबाद, रतलाम, आगर-मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, आलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिंडोरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना,
ग्रीन जोन वाले 24 जिले
रीवा, अशोकनगर, राजगढ़, शिवपुरी, अनूपपुर, बालाघाट, भिंड, छतरपुर, दमोह, दतिया, गुना, झाबुआ, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, सतना, सीहोर, सिवनी, सीधी, उमरिया, सिंगरौली, निवाड़ी।