भोपाल| मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में भी लॉकडाउन (Lockdown) दो सप्ताह आगे बढ़ा दिया गया है | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने प्रदेश को सम्बोधित करते हुए यह एलान किया| उन्होंने कहा भारत सरकार की गाइडलाइन (Guideline) अनुसार हमने कोरोना को परास्त करने के लिए आगामी 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया है, परंतु इस लॉकडाउन का स्वरूप अलग होगा। सीएम ने कहा भारत के दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्व के एकमात्र ऐसा नेता हैं, जिन्होंने देश में कोरोना संकट पर लगभग नियंत्रण कर लिया है। कोरोना संकट से जहां बड़े-बड़े राष्ट्र धाराशयी हो गए हैं, हमारी स्थिति बेहतर है। हमें कोरोना से डरना नहीं है, थकना नहीं है, लड़ना है और जीतना है तथा आप सभी के सहयोग से हम शीघ्र ही कोरोना को परास्त कर देंगे।
सभी जोन में यह गतिविधियां रहेंगी बंद
प्रदेश को रैड जोन, ऑरेंज जोन, तथा ग्रीन जोन (Red Zone, Orange Zone, and Green Zone) में बाँटा गया है। सभी जोन में प्रतिबंधित गतिविधियों में सभी प्रकार की हवाई यात्रा, रेल सेवाएं, अंतर्राज्यीय बस सेवाएं, एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन, सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान (ऑनलाइन अध्ययन को छोड़कर), सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, स्पोर्टस काम्पलेक्स, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटेरियम, सामुदायिक भवन तथा इनके समरूप अन्य स्थान शामिल हैं। स्वास्थ्य, पुलिस, शासकीय अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी, लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए आवश्यक हॉस्पिलिटी सेवाओं को छोड़कर अन्य हॉस्पिलिटी सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी। इसी प्रकार सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद संबंधी, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य गतिविधियां भी प्रतिबंधित होंगी। सभी धार्मिक स्थान, पूजन स्थल बंद रहेंगे। सभी जोन में 60 वर्ष की आयु से अधिक के नागरिक, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे और केवल अत्यावश्यक कार्य या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जा सकेंगे। इसी प्रकार शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
रैड जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर संचालित होने वाली गतिविधियां
रैड जोन जिलों में कंटेनमेंट एरिया के बाहर संचालित होने वाली गतिविधियों में लोगों का आवागमन केवल उन गतिविधियों की लिए जिनकी अनुमति हो, चार पहिया वाहन में अधिकतम तीन लोग (एक ड्राइवर, दो यात्री), विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, निर्यात इकाइयां, औद्योगिक क्षेत्र (एक्सेस कंट्रोल के साथ), अत्यावश्यक वस्तुओं की सेवा और निर्माता, ऐसे उद्योग जिनमें उत्पादन की निरंतरता आवश्यक है, सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर निर्माण इकाइयां, जूट उद्योग, पैकेजिंग इकाइयां, नगरीय क्षेत्रों में निर्माण कार्य, जिनमें केवल स्थानीय श्रमिक लगें शामिल हैं। इसी प्रकार नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी निर्माण गतिविधियां, आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाली दुकानें, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की दुकानें, आवश्यक सेवाओं से जुड़ी ई-कॉमर्स की गतिविधियां, निजी कार्यालय (33 प्रतिशत अमले के साथ) तथा सरकारी कार्यालय (अधिकारी 100 प्रतिशत एवं कर्मचारी 33 प्रतिशत अमले के साथ) संचालित हो सकेंगे।
ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर संचालित होने वाली गतिविधियां
ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर जिले के भीतर और जिले से बाहर बसों का संचालन नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में टैक्सी, कैब में अधिकतम तीन लोगों को जाने (एक ड्राइवर तथा दो अन्य) तथा एक जिले से दूसरे जिले में जाना, केवल उन गतिविधियों के लिए हो सकेगा, जिनकी अनुमति होगी। इन क्षेत्रों में कृषि से संबंधित सभी कार्य, सभी प्रकार की दुकानें, आवासीय परिसरों एवं शॉपिंग कॉम्पलेक्स में (मॉल नहीं), बिजली की दुकानें, मार्केट के बाहर स्थापित एकल दुकानें, नगर सेवा की बसें (आधी क्षमता के साथ) समस्त प्रकार के उद्योग, समस्त निर्माण कार्य, मनरेगा के कार्य आदि सभी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति होगी।
ग्रीन जोन में मिलेगी छूट
वे गतिविधियां जो सभी जोन में प्रतिबंधित हैं, उनको छोड़कर ग्रीन जोन में सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित करने की अनुमति होगी। इसके अंतर्गत कृषि संबंधित सभी कार्य, सभी प्रकार की दुकानें, आवासीय परिसरों में शॉपिंग कॉम्पलेक्स (मॉल नहीं), कपड़े की दुकानें, इलेक्ट्रिकल- इलेकिट्रोनिक्स की दुकानें, मार्केट काम्प्लेक्स के बाहर स्थापित एकल दुकानें, ऑटो सेवा, नगर सेवा की बसें, ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार के उद्योग, समस्त निर्माण कार्य, वाहन शोरूम, उपकरण मरम्मत, वाहन सर्विसिंग, मनरेगा के कार्य, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यात इकाईयां, औद्योगिक क्षेत्र (एक्सेस कंट्रोल के साथ), अत्यावश्यक वस्तु सेवाओं के निर्माता उद्योग तथा ऐसे उद्योग जिनमें उत्पादन की निरंतरता आवश्यक हो, सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर निर्माण इकाइयां शामिल होंगी। ग्रीन जोन में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बसें भी चल सकेंगी तथा बस डिपो भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे।
विवाह तथा अंत्येष्टि
मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रीन जोन में विवाह कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अधिकतम 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दे सकेंगे। रैड एवं ऑरेंज जोन के बाहरी हिस्सों में भी स्थानीय प्रशासन वहां की स्थिति के अनुरूप सीमित संख्या में व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दे सकेंगे। अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।