भोपाल| देश में लागू लॉक डाउन (Lockdown) अब 31 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान कई रियायत भी दी गई है| गृह मंत्रालय (Home Ministry) के दिशानिर्देशों (Guidelines) के मुताबिक घरेलू मेडिकल सर्विसेज और घरेलू एयर एंबुलेंस सेवा को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। पूरे देश में मेट्रो रेल भी नहीं चलेगी।
चिकित्सा में सहयोग करने वाले होटल के अलावा सभी होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे. हालांकि होम डिलिवरी की सुविधा दी जा सकती है| 31 मई तक देशभर में जिम, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियटर, बार और सभागार बंद रहेंगे| स्कूल, कॉलेज और कोचिंग भी बंद रहेंगी| इस अवधि में सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी साथ ही सभी प्रार्थना और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे| राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है|
मॉल और कॉम्पलेक्स को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन दुकानों को खोलने पर राज्य सरकारें अपने स्तर पर फैसला कर सकती हैं| इंटरस्टेट बस सेवा खुलेंगी, पान गुटका बिकेगा, शर्तों के साथ मिठाई की दुकान खुलेंगी| रेस्त्रा-मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सिर्फ होम डिलिवरी की अनुमति होगी| शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की की इजाजत दी गई है| स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स को बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति दी गई है| 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहेंगे|
राज्य तय करेंगे ज़ोन
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दिया गया है| जिला प्रशासन अपने यहां रेड और ऑरेंज जोन में ‘निषिद्ध’ और ‘बफर’ जोन चिह्नित करेगा| केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के मुताबिक राज्य सरकारें अपने यहां रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तय करेंगी। रेड जोन और ऑरेंज जोन के भीतर जिले के अधिकारी कंटेनमेंट जोन और बफर जोन तय करेंगे। कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियों की ही अनुमति होगी।
बसों, यात्री वाहनों के आवागमन की राहत
लॉक डाउन 4 में आवागमन के लिए राहत दी है| बसें और यात्री वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं लेकिन इसके लिए दोनों राज्यों की सहमति लेनी होगी। राज्य सरकारें अपने राज्य के भीतर बसों और यात्री वाहनों के संचालन की अनुमति दे सकती हैं। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी शर्तें जारी रहेंगी।