भोपाल।
लॉकडाउन दूसरे चरण में 3 मई तक बढ़ा दिया गया है और इसी के साथ प्रदेश में शराब की दुकानों को भी 3 मई तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इससे पूर्व आदेश में 20 अप्रैल तक शराब दुकानें बंद रखे जाने के आदेश दिए गए थे जिसे 3 मई तक बढ़ा दिया गया है।
वाणिज्यिक कर विभाग ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये हैं। सरकार ने सभी शराब और भांग की दुकानों को 3 मई तक बंद रखने का आदेश जारी किया हैं। विभाग के उप सचिव एसडी रिछारिया ने आदेश जारी करते हुए मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर को लिखा है कि मध्य प्रदेश में नोबेल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉक डाउन के कारण शराब और भांग दुकानों को बंद रखा जाएगा। राष्ट्रीय विपदा कोरोनावायरस के फैलाव पर नियंत्रण तथा बचाव के प्रयासों के तहत 03 मई 2020 तक मध्य प्रदेश की सभी मदिरा एवं भांग की दुकानें बंद रहेगी।
बता दें कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने पहले चरण में भी सिनेमाघरों, शराब और भांग की दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया था। लॉक डाउन बढ़ने के कारण अब विभाग ने 03 मई तक शराब और भांग की दुकान बंद रखने का आदेश जारी किया है। वहीं सिनेमाघर तीन मई तक बंद रहेंगे। इसके अलावा तीन मई तक सभी सिनेमा घर बंद रखे जाने का फैसला भी लिया गया है।