मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल इसे सत्य और हिंदुत्व की बड़ी जीत बता रहे हैं वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस फैसले पर उंगली उठा रहे हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने इस मामले में बरी हुए सभी आरोपियों को बधाई दी है।
वीडी शर्मा ने सोशल मीडिया X पर लिखा – “मालेगांव ब्लास्ट मामले पर न्यायालय द्वारा आज साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सभी निर्दोषों को बरी किया जाना इस कथन को पुन: चरितार्थ करता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी भी पराजित नहीं हो सकता। ये निर्णय दिग्विजय सिंह समेत सनातन विरोधी ताकतों के मुँह पर करारा तमाचा है जिन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति और वोटबैंक के लालच में शौर्य व स्वाभिमान के पर्याय ‘भगवा’ को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की। हम कोर्ट के इस निर्णय का अभिनंदन हैं एवं मुक्त हुए सभी निर्दोषों को बधाई देते हैं।
राहुल गांधी, सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह जवाब दें
समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि हिन्दू कभी आतंकवादी गतिविधि में शामिल नहीं रहा ना हो सकता है और आज कोर्ट ने ये साबित भी कर दिया, इससे कांग्रेस का हिंदुत्व और भगवा को बदनाम करने का षड्यंत्र आज झूठा सबित हुआ है, उन्होंने कहा राहुल गांधी, सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह को इसके लिए जवाब देना चाहिए।
कांग्रेस के झूठ का पुलिंदा सामने आया
कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे विपक्ष के नेताओं के सवाल पर वीडी शर्मा ने कहा कि कोर्ट अपना काम करती है सरकार अपना काम करती है आज कोर्ट ने आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है और कांग्रेस के झूठ का पुलिंदा सामने आ गया है।
“सत्यमेव जयते”
मालेगाँव ब्लास्ट मामले पर माननीय न्यायालय द्वारा आज साध्वी प्रज्ञा समेत सभी निर्दोषों को बरी किया जाना इस कथन को पुन: चरितार्थ करता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी भी पराजित नहीं हो सकता। #MalegaonVerdict
— VD Sharma (@vdsharmabjp) July 31, 2025
#WATCH | Delhi | On NIA court acquitting all the accused in the Malegaon Blast case, BJP MP VD Sharma says, "…This nation, its people already knew that Hindus have never been on this path (terrorism) and they will never be. Today, the court has proved it. The court has given a… pic.twitter.com/aHdoaFSxWY
— ANI (@ANI) July 31, 2025





