BHOPAL- MIRCHI BABA RAPE CASE : सबूत के अभाव में भोपाल कोर्ट ने मिर्ची बाबा को रिहा कर दिया है, मिर्ची बाबा भोपाल सेंट्रल जेल में बंद थे, उन पर एक महिला ने भभूत खिलाकर रेप करने का आरोप लगाया था, इस मामलें में पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मिर्ची बाबा को 9 अगस्त 2022 को ग्वालियर से गिरफ्तार किया था। हालांकि बाबा ने गिरफ़्तारी के दौरान मीडिया की मौजूदगी में लगातार चीख -चीख कर खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया था। इस पूरे मामलें में पुलिस के कोर्ट के सामने दुष्कर्म का कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाई। जिसके चलते कोर्ट से बाबा बाइज्जत बरी हो गए।
बड़ी राहत
भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद वैराग्यानंद गिरि उर्फ मिर्ची बाबा को बड़ी राहत मिली है। भोपाल जिला कोर्ट ने उन्हें रेप के आरोप से बरी कर दिया है। जस्टिस समृता सिंह की कोर्ट ने बुधवार को ये फैसला सुनाया। इसकी पुष्टि मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट श्रीकृष्ण धौसेला ने की है। मिर्ची बाबा पर रायसेन की 28 वर्षीय महिला ने नशीली भभूति खिलाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। महिला का कहना था कि बाबा ने औलाद पैदा करने के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म किया था। बाबा ने इस पूरे मामलें को राजनीति से प्रेरित बताया था।