प्रदेश के ढाई लाख अध्यापकों को कमलनाथ सरकार ने दिया यह तोहफा

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भोपाल। प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने अध्यापकों को बड़ा तोहफा दिया है, अब अध्यापकों को शिक्षकों की तरह सभी सुविधाएं मिलेंगी| राज्य सरकार ने अध्यापक संवर्ग का स्कूली शिक्षा विभाग में संविलियन करने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये गए हैं| जिसके बाद अब अध्यापकों को शासकीय सेवकों की तरह वेतन-भत्ते एवं सुविधाएँ प्राप्त होंगी। अनुकम्पा नियुक्ति व शासकीय आवास का लाभ भी मिलेगा| 

अध्यापक संवर्ग का स्कूली शिक्षा विभाग में संविलियन के बाद अब पूर्व नियमों के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापक संवर्ग जुलाई 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग के सुसंगत पदों पर नियुक्त माने जाएंगे। अब प्रदेश में अध्यापक संवर्ग को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 दिनांक 1 जुलाई 2018 से लागू माना जायेगा। भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अधीन नियुक्त किये गये शिक्षकों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधान प्रभावशील होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस आशय के आदेश जारी कर दिये हैं।


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