MP Board 2023 : मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं-12वीं की परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण तैयारी की जा रही है। इसके लिए कार्यपालिका समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अगले साल से मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं 12वीं परीक्षा के पेपर आउट करने वाले पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
पेपर आउट करने वाले पर अब सख्ती की तैयारी
माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं 12वीं परीक्षा के पेपर आउट करने वाले पर अब सख्ती की तैयारी की गई है। उन सब पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस कानून के तहत 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक के अर्थदंड भी लगाया जा सकते हैं। हाल फिलहाल हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल की कार्यपालिका समिति के बैठक में यह फैसला लिया गया है।
हालांकि अभी इसके लिए आदेश जारी नहीं किया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के कार्यपालिका समिति की बैठक में हुए निर्णय के बाद शासन की मंजूरी के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं 12वीं परीक्षा के प्रश्न पत्र की गोपनीयता भंग करने पर मध्यप्रदेश मान्यता परीक्षा अधिनियम 1937 की धारा 14 के प्रावधान के अनुसार 3 साल की सजा का प्रावधान है।
प्रस्ताव जल्द शासन के पास भेजा जाएगा
वहीं अब माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले पर सख़्त कार्रवाई की जा सकती है। कार्यपालिका समिति द्वारा अनेक प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल की कार्यपालिका समिति का यह प्रस्ताव जल्द शासन के पास भेजा जाएगा। शासन से मंजूरी मिलने के साथ ही परीक्षा अधिनियम में संशोधन की कार्रवाई कर 2024-25 के सत्र से इसे लागू किया जा सकता है।
फिलहाल शासन की तरफ से इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की गई है। साथ ही माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं 12वीं के पेपर थाने में रखने की जगह अब बैंक में रखे जाएंगे। कार्यपालिका समिति की बैठक में फैसला लिया गया है। सीबीएसई के पेपर बैंक में रखे जाते हैं। यह बेहद गोपनीय होता है और इसी तर्ज पर अब मध्य प्रदेश बोर्ड के पेपर थानों के बजाय परीक्षा केंद्र के नजदीकी बैंक में रखने का निर्णय लिया गया है।