MP Election 2023 : निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर दो कर्मचारी निलंबित

दो जिलों में कर्मचारियों के द्वारा निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।

MP Election 2023 : मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया 17 नवंबर को सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगी। विधानसभा चुनाव में कई अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन दो जिलों में कर्मचारियों के द्वारा निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।

दो कर्मचारियों पर गिरी गाज

बता दें कि श्योपुर जिले में गुरुवार को चुनाव सामग्री वितरण के दौरान शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में पशु विभाग के अधिकारी चक्रेश आदिवासी जिन्हें विधानसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारी बनाया गया था, वह ड्यूटी के दौरान पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रसार में अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए अनुशासनहीनता करने लग गए। जिन्हें मौके पर मौजूद कलेक्टर संजय कुमार ने तत्काल निलंबित करके उनके खिलाफ अनुशासनहीनता करने के मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।

वहीं, सीहोर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने आष्टा जनपद अंतर्गत प्राथमिक शाला गादिया के शिक्षक धनलाल कलम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन काल में कलम का मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय सीहोर रहेगा।

उल्लेखनीय है कि आष्टा विधानसभा की मतदान सामग्री वितरण के दौरान मतदान दल क्रमांक-529 में नियुक्त पीठासीन अधिकारी धनलाल कलम प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला गदिया को निर्वाचन ड्यूटी के दौरान शराब पीकर उपस्थित होने के कारण दल रवाना नहीं किया जा सका। इस कारण रिटर्निग ऑफिसर-157 आष्टा के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने तत्काल प्रभाव से निलंबन कार्रवाई करते हुए मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय सीहोर किया है।

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