भोपाल।
करोना महामारी के बचाव के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है ।प्रदेश सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में सभी निजी और सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षण और गैर शैक्षणिक स्टाफ को अगले आदेश तक अपना काम अपने घर से करने की अनुमति दी गई है।
वर्क एट होम को यह मानकर पूरा किया जाएगा कि वे अपने कार्यस्थल पर ही काम कर रहे हैं ।सभी विद्यालयों के शिक्षकों और गैर शिक्षण स्टाफ के लिए यह जरूरी होगा कि वे अपने मोबाइल नंबर ,लैंडलाइन और निवास का पता कार्यालय और कार्यालय संस्था में जरूर दें।
यदि किसी हॉस्टल में विद्यार्थी रह रहे हैं तो वहां के स्टाफ के लिए यह नियम लागू नहीं होगा ।साथ ही साथ जो शिक्षक या गैर शिक्षक पहले से अवकाश पर हैं उनको भी इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा और उन्हें अवकाश पर ही माना जाएगा। यदि किसी कार्यालय में करोना के बचाव के पूरे इंतजामों से वहां का प्रबंधन संतुष्ट है और उसे लगता है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए स्टाफ का वहा रहना वहां जरूरी है तो वहां भी यह बाध्यता लागू नहीं होगी।
[covid19 style=”5″ country=”India” title=”भारत मे अभी तक”]
[covid19 style=”5″ title=”दुनिया मे अभी तक”]