Transfer News : मध्य प्रदेश शासन प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से अधिकारियों के तबादले करता है और एक निश्चित समय सीमा में नई पदस्थापना वाली जगह ज्वाइन करने के बाद सूचित करने का निर्देश देता है लेकिन कई बार अधिकारी ज्वाइन नहीं करते और अपना तबादला रुकवाने के प्रयास करते हैं लेकिन इस बार शासन ने सख्ती दिखाई है और अधिकारियों को एकतरफ़ा कार्यमुक्त कर दिया है।
शासन ने पिछले दिनों भारतीय पुलिस सेवा और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किये थे इनमें से कई अधिकारियों ने नई जगह आमद देकर ज्वाइन कर लिया और शासन को सूचित कर दिया, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे रहे जिन्होंने निर्धारित समय सीमा तक ट्रांसफर वाली नई जगह ज्वाइन नहीं किया, शासन ने अब इसपर सख्ती दिखाई है।

2 IPS और 8 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए आदेश
पुलिस मुख्यालय भोपाल ने आज एक आदेश जारी कर ऐसे सभी अधिकारियों को एक तरफ़ा कार्यमुक्त कर दिया है इसमें दो आईपीएस अधिकारी और 8 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी शामिल हैं, PHQ ने अपने आदेश में लिखा कि एडिशनल एसपी और डीएसपी स्तर के इन अधिकारियों के ट्रांसफर के बाद भी कार्यमुक्त होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है यानि इन्होने नई जगह अभी तक ज्वाइन नहीं किया है।
एकतरफा कार्यमुक्त, अब ज्वाइन नहीं करने पर होगा एक्शन
स्पेशल डीजी (प्रशासन) के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया कि स्थानांतरित अधिकारियों को आज दिनांक 24 मार्च 2025 अपरान्ह से तत्काल प्रभाव से एकतरफा कार्यमुक्त किया जाता है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि तत्काल नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। आदेश की अवहेलना पाये जाने पर आपके विरुद्ध एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ।