MP News : मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए संचालित मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना के विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन की तिथि को सरकार ने बढ़ा दिया है, अब ये आवेदन 24 जनवरी 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे।
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक वर्ष 2024-25 में अध्ययनरत दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, मंदबुद्धि, अस्थिबाधित दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एन.आई.सी. मध्यप्रदेश के सहयोग से स्पर्श पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जाने के लिए अंतिम तिथि 12 नवंबर 2024 निर्धारित की गई थी। विभाग द्वारा जारी नये निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी अब योजना का लाभ लेने के लिये 24 जनवरी 2025 तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
योजना के लिए पात्र दिव्यांग विद्यार्थी प्रवेशित संस्था प्रमुख के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन के साथ दिव्यांग प्रमाण-पत्र (यू.डी.आई.डी. कार्ड), आधार कार्ड, समग्र आईडी, पूर्व में पास की गई कक्षा की अंक-सूची और राशन कार्ड या आय-प्रमाण पत्र की छायाप्रति ऑनलाइन अपलोड कर योजना का लाभ ले सकेंगे।
आयुक्त निःशक्तजन का प्रभार, प्रमुख सचिव श्रीमती वायंगणकर को
राज्य शासन के निर्देश पर आयुक्त नि:शक्तजन मध्य प्रदेश का प्रभार प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण श्रीमती सोनाली वायंगणकर ने ग्रहण कर लिया है। बता दें, पूर्व में पदस्थ आयुक्त निःशक्तजन का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। नवीन नियुक्ति होने तक प्रमुख सचिव श्रीमती वायंगणकर प्रभारी आयुक्त निःशक्तजन के रूप में कार्य करेंगी।