MP News : मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, ये खबर उन कर्मचारियों के लिए राहत की बात है जिनके प्रकरण कोर्ट में चल रहे थे और वे 30 जून अथवा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गए, सेवा निवृत्त हुए शासकीय सेवकों को उनकी पात्रता के अनुसार काल्पनिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाकर पेंशन के निर्धारण एवं पुनरीक्षण हेतु स्वीकृत आदेश जारी करने के संबंध में प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया है। शासन ने ये आदेश 12 नवम्बर को जारी अपनी कैबिनेट बैठक में ले लिया था।
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 15 मार्च, 2024 द्वारा न्यायालयीन निर्णयों के आधार पर 30 जून अथवा 31 दिसम्बर को सेवानिवृत हुये शासकीय सेवकों को 01 जुलाई अथवा 01 जनवरी की स्थिति में उनकी पात्रता के अनुसार काल्पनिक वेतनवृद्धि स्वीकृत की जाकर पेंशन के निर्धारण पुनरीक्षण हेतु स्वीकृति आदेश जारी करने के संबंध में प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया है।
राज्य शासन के आदेश में शामिल महत्वपूर्ण बिंदु
न्यायालयों द्वारा विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेशों को ध्यान में रखते हुए परिपत्र पर पुनर्विचार कर संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिसके आधार पर जारी आदेश के तहत राज्य शासन के 30 जून को सेवानिवृत्त हुए अथवा होने वाले शासकीय सेवकों को उनकी शासकीय सेवा अवधि में नियत वार्षिक वेतनवृद्धि दिनांक 01 जुलाई निर्धारित होने पर पेंशन की गणना के लिये 01 जुलाई की स्थिति में तथा 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त हुए अथवा होने वाले शासकीय सेवकों को उनकी शासकीय सेवा अवधि में नियत वार्षिक वेतनवृद्धि दिनांक 01 जनवरी निर्धारित होने से पेंशन की गणना के लिये 01 जनवरी की स्थिति में एक काल्पनिक (Notional) वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत की जाये ।
- शासकीय सेवकों की सेवा अवधि में नियत पात्रता दिनांक 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई (जैसी स्थिति हो) की काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि की स्वीकृति के आधार पर सिर्फ पेंशन का निर्धारण पुनरीक्षण से संबंधित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि पेंशन के अतिरिक्त अन्य सेवानिवृत्ति लाभों यथा उपदान एवं अवकाश नगदीकरण आदि की पुनर्गणना में मान्य नहीं होगी ।
- काल्पनिक वेतनवृद्धि के फलस्वरूप बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिनांक 01.05.2023 को या उसके बाद की तिथि से ही प्रभावशील होगा। दिनांक 30.04.2023 से पहले की अवधि के लिये बढी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जायेगा। जिन व्यक्तियों द्वारा न्यायालयों में रिट याचिकायें दायर की है तथा सफल हुये हैं, उनके संबंध में पूर्व न्यायालयीन निर्णय के दृष्टिगत (Res judicata) ही कार्यवाही की जाये ।
- न्यायालयीन आदेशों के अनुक्रम में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 15 मार्च, 2024 के आधार पर प्रशासकीय विभाग द्वारा दी गयी स्वीकृति को यथा स्थिति मान्य किया जाता है। पेंशन के निर्धारण पुनरीक्षण से संबंधित उपरोक्तानुसार कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका में पारित निर्णय के अध्याधीन होगी ।