MP Breaking News
Sun, Dec 21, 2025

MP News: प्रदेश के महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों की आमंत्रण प्रक्रिया पर अपडेट, उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किये आदेश

Written by:Atul Saxena
Published:
सरकार के इस निर्णय का महाविद्यालय शिक्षक संघों ने विरोध किया है, संघ से जुड़े नेताओं ने कहा है कि हमको फिक्स मासिक वेतन,स्थाई/समायोजन की उम्मीद थी लेकिन शासन ने फिर वही व्यवस्था को लाकर अतिथि विद्वानों की नियुक्ति अर्ने के आदेश दिए हैं जिससे एक निराशा का भाव आ रहा है।
MP News: प्रदेश के महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों की आमंत्रण प्रक्रिया पर अपडेट, उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किये आदेश

मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि जो अतिथि विद्वान पिछले शिक्षण सत्र के दौरान  प्रदेश के कॉलेजों में रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत थे वे शिक्षण सत्र 2025-26 में भी कार्यरत रहेंगे, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग ने इनकी जानकारी पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश क्प्लेज प्रिंसिपल्स को दिए हैं।

मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के कॉलेजों के प्रिंसिपल्स को भेजे आदेश में कहा है कि मंत्रालय द्वारा दिए गए आदेश के मुताबिक 05 अक्टूबर 2022 के अनुसार शासकीय महाविद्यालय में दिनांक 30 जून 2025 को नियमित रिक्त पदों पर आमंत्रित अतिथि विद्वानों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नए सिरे से आमंत्रण कर 10 जुलाई 2025 तक कार्यवाही कर अतिथि विद्वान आमंत्रण पोर्टल पर 10 जुलाई तक अपडेट करें।

उच्च शिक्षा आयुक्त ने दिए ये निर्देश 

उच्च शिक्षा आयुक्त ने आदेश में कहा कि अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया शिक्षण सत्र 2025-26 हेतु अतिथि विद्वान आमंत्रण पोर्टल पर 30 जून 2025 तक महाविद्यालय में कार्यभार के आधार पर आवश्यकतानुसार रिक्त पदों की जानकारी अपडेट की जाना है। जिसके लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है

इन बिन्दुओं का पालन करना होगा प्रिंसिपल्स को 

  • आयुक्त ने निर्देश दिए कि महाविद्यालय में कार्यभार के आधार पर आवश्यकतानुसार पोर्टल पर अपडेट पदों की संख्या महाविद्यालय में नियमित स्वीकृत पद से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • महाविद्यालय में नियमित स्वीकृत पद जो IFMIS पोर्टल पर मैप किए जा चुके पदों की जानकारी ही अपडेट की जाए।
  • यदि पूर्व में पद की जानकारी अपडेट की गई है तो 30 जून 2025 की स्थिति में समस्त महविद्यालयों द्वारा पुनः जानकारी अद्यतन की जाये। 

उच्च शिक्षा विभाग के आदेश