MP News : मध्य प्रदेश शासन ने दिव्यांगजनों के संचालित “मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना” के बारे में एक बड़ा निर्णय लिया है जिसका सीधा लाभ दिव्यांगजनों को मिलेगा, शासन ने अब इस योजना को ऑनलाइन कर लिया है , यानि योजना का लाभ लेने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।
मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजन की शिक्षा में बाधाओं को कम करने और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग द्वारा “मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना” का संचालन किया जा रहा है। विभाग द्वारा दिव्यांगजन को सुविधा की दृष्टि आवेदन प्रक्रिया को “स्पर्श पोर्टल” के माध्यम से ऑनलाइन कर दिया गया है। दिव्यांगजन 31 अक्टूबर 2024 तक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
दिव्यांग छात्र 31 अक्टूबर 2024 तक कर सकते हैं आवेदन
आयुक्त सामाजिक न्याय विभाग डॉ. आर.आर. भौसले ने बताया कि दिव्यांगजन को शिक्षा और तकनीकी की सहायता से सशक्त बनाना है। इसी उद्देश्य से विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना की क्रियान्वयन प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। इसके तहत एनआईसी म.प्र. के सहयोग से स्पर्श पोर्टल पर नई प्रणाली विकसित की गई है। छात्र 31 अक्टूबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं और 15 नवंबर तक इन आवेदनों की समीक्षा की जाएगी। पात्र छात्रों को 3 दिसंबर 2024, विश्व दिव्यांग दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रमों में लैपटॉप या मोटराइज्ड साइकिल वितरित किए जाएंगे।