MP News : नाम के साथ SSP नहीं लिख सकेंगे पुलिस अधिकारी, आदेश जारी

Atul Saxena
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय भोपाल ने एक आदेश जारी कर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों (SSP) के  लिए निर्देश जारी किये हैं। आदेश में कहा गया है कि कुछ पुलिस अधिकारी अपने नाम के साथ पद नाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा वरिष्ठ सेनानी लिख रहे हैं , ये अनुचित है।

पुलिस मुख्यालय भोपाल (Police Headquarters Bhopal) में पदस्थ सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि देखने में आ रहा है कि कुछ पुलिस अधीक्षक और सेनानी अपने पत्रों में पद नाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा वरिष्ठ सेनानी के नाम से हस्ताक्षर कर रहे हैं।

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आदेश में आगे कहा गया है कि मध्य प्रदेश के IPS कैडर में (MP IPS Cadre) में केवल रेडियो में पद का नाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रेडियो है , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा वरिष्ठ सेनानी नाम का पद नाम कैडर में नहीं है। अतः केवल घोषित पद नाम का ही उल्लेख शासकीय पत्राचार में करें।

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ....पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....

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