MP News : भोपाल निवासी फेथ क्रिकेट क्लब के मालिक और बिल्डर राघवेंद्र सिंह तोमर को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राघवेंद्र सिंह तोमर को अग्रिम जमानत का लाभ दिया है साथ ही कहा है कि ईडी ने राघवेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ जो आधार पेश किए थे वह नाकाफी थे इसलिए राघवेंद्र सिंह तोमर को जमानत का लाभ दिया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वी रामासुब्रह्मण्यम और पंकज मित्तल की डिवीजन बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत का लाभ राघवेंद्र सिंह तोमर को दिया है। बता दें कि यह पूरा मामला बर्खास्त आईएएस अरविंद जोशी और टीनू जोशी दंपत्ति से जुड़ा हुआ था। ईडी ने अपनी जांच कर सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फेथ क्रिकेट क्लब की जमीन अरविंद जोशी और टीनू जोशी की है जिसका उपयोग फेथ क्रिकेट क्लब के मालिक राघवेंद्र सिंह तोमर कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में यह भी कहा कि ईडी की हर जांच में जब आरोपी ने सहयोग किया है तो फिर के अग्रिम जमानत का लाभ दिया जा सकता है। गौरतलब है कि जबलपुर हाईकोर्ट ने इसी मामले को लेकर राघवेंद्र सिंह तोमर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी।
संदीप कुमार की रिपोर्ट