भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मप्र में पंचायत चुनावों (MP Panchayat Election) की तैयारियां तेजी पकड़ चुकी हैं। चुनाव आयोग जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ उम्मीदवारों के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर रहा है। आज सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने No dues certificate से सम्बंधित दिशा निर्देश जारी किये हैं।
मप्र राज्य निर्वाचन आयोग (MP State Election Commission) के सचिव राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि राज्य स्तरीय पंचायत निर्वाचन (MP Panchayat Election 2022) के तहत जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच पद के अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र के साथ, बिजली बिल बकाया नहीं होने और जिला तथा जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत में बकाया नहीं होने के संबंध में अदेय प्रमाण-पत्र (No dues certificate) देना होगा। आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की दशा में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र भी देना होगा। यह जानकारी संवीक्षा की नियत तारीख एवं समय के पहले देना जरूरी है।
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आयोग ने कहा कि अभ्यर्थियों को आपराधिक रिकार्ड, आपत्तियों, दायित्वों और शैक्षणिक योग्यता के संबंध में भी शपथ-पत्र/घोषणा-पत्र देना होगा। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य और सरपंच पद के अभ्यर्थियों को शपथ-पत्र में स्वयं, पति/पत्नी और आश्रितों की आयकर विवरणी में दर्शित कुल आय, चल-अचल संपत्ति का विवरण, सार्वजनिक एवं वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति देनदारियों का ब्यौरा देना होगा। अभ्यर्थी को पंचायत तथा किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण और शौचालय के संबंध में भी शपथ-पत्र देना होगा।