MP School : मध्य प्रदेश के विद्यालयों में कार्यरत अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों यानि गेस्ट टीचर्स को रिलीव का सरकार ने फैसला किया है, लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया है, डीपीआई ने डीईओ को निर्देशित किया है कि यदि एक स्कूल में एक ही विषय के एक से अधिक अतिथि शिक्षक पदस्थ हों तो उन्हें तुरंत रिलीव कर दिया जाए
लोक शिक्षण संचालनालय से जारी किये गए पत्र में कहा गया है कि प्रदेश के स्कूलो में रिक्त पदों से होने वाली शैक्षणिक समस्या हेतु अतिथि शिक्षकों आमंत्रित किया गया है। वर्तमान में नवीन भर्ती से शिक्षकों की पदस्थापना की गई है तथा उन पद प्रभार से भी शिक्षक पदस्थ किये गये हैं। अतः स्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पद उपलब्ध न होने पर संबंधित विषय में कार्यरत अतिथि शिक्षको को रिलीव किया जाना होगा। इसलिए एक ही विषय में एक से अधिक अतिथि शिक्षक कार्यरत है तथा रिक्त पद एक ही है तो एक अतिथि शिक्षक को रिलीव किया जाए।
ऐसे हटाये जायेंगे अतिरिक्त अतिथि शिक्षक
1. यदि एक ही विषय के दो अतिथि शिक्षक कार्यरत है तथा दोनों पिछले वर्ष भी कार्यरत थे तो वर्तमान स्कोर कार्ड के आधार पर जिसके स्कोर कार्ड में कम अंक है, उसे हटाया जाए।
2. यदि एक ही विषय के दो अतिथि शिक्षक कार्यरत है एक पिछले वर्ष से और एक इस वर्ष में कार्यरत है तो इस वर्ष से कार्यरत को हटाया जाए।
3. यदि एक ही विषय के दो अतिथि शिक्षक कार्यरत है तथा दोनों इसी वर्ष से कार्यरत है। तो स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में कम अंक वाले अतिथि को हटाया जाए।