MP School : निजी स्कूलों पर कसा शिकंजा, राज्य सूचना आयुक्त का अहम फैसला, निर्देश का पालन करना होगा अनिवार्य

MP News : निजी स्कूलों में चल रही अनियमितता को रोकने के लिए राज्य सूचना आयुक्त द्वारा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है इसके साथ ही 2 अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। राज्य सूचना आयुक्त द्वारा महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं जिसका पालन करना सभी निजी स्कूलों के लिए अनिवार्य किया गया है।

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने एक अहम निर्णय में सभी प्राइवेट स्कूल की मान्यता संबंधित जानकारी को आरटीआई अधिनियम के अधीन करार दिया है। साथ ही सिंह ने आदेश जारी कर ये स्पष्ट किया की शासन से अनुदान या रियायती दर पर जमीन लेने वाले स्कूलों पर आरटीआई अधिनियम पूरी तरह से लागू होगा। वही प्राइवेट स्कूल की जानकारी को गलत ढंग से रोकने पर शिक्षा विभाग के दो अधिकारियों पर सिंह ने कुल ₹20000 का जुर्माना भी लगाया है।


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Amit Sengar

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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है। वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”