Sun, Dec 28, 2025

MP Urban Body Elections : स्टार प्रचारक के संबंध में निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश

Written by:Atul Saxena
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MP Urban Body Elections : स्टार प्रचारक के संबंध में निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव (MP Urban Body Elections) के प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई को होगा। राज्य निर्वाचन आयोग (MP State Election Commission) ने चुनावों की तयारी पूरी कर ली है। आयोग समय समय पर दिशा निर्देश जारी करता रहता है, आज आयोग ने स्टार प्रचारक के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि वर्तमान में नगरीय निकाय निर्वाचन में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्टार प्रचारक के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किए गए है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले व्यय को निर्वाचन व्यय में शामिल किया जाएगा।

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उन्होंने बताया कि महापौर के अभ्यर्थी के प्रकरण में सम्पूर्ण नगरीय निकाय क्षेत्र की सीमा तथा पार्षद के अभ्यर्थी के प्रकरण में उसके वार्ड की सीमा निर्वाचन क्षेत्र के रूप में चिन्हित है। एक ही मंच से एक से अधिक प्रत्याशियों की सभा होने की स्थिति में महापौर तथा पार्षद के प्रकरण में व्यय का विभाजन व्यय की अधिकतम सीमा के अनुपात में किया जाएगा।

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आयोग ने कहा कि एक से अधिक पार्षदों की सभा के प्रकरण में पार्षदों के मध्य व्यय समान रूप से विभाजित किया जाएगा। निर्वाचन प्रचार के लिए बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर होने वाले यात्रा व्यय को व्यय में शामिल नहीं किया जाएगा।

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